सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार (आरटीआई) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक नियम को स्थापित करने और पहले की स्वतंत्रता सूचना अधिनियम, 2002 की जगह प्रदान करता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, किसी भी भारत का नागरिक एक “सार्वजनिक प्राधिकरण” (सरकार का एक निकाय या “राज्य के साधन”) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसे तत्काल या तीस दिनों के भीतर उत्तर देने की आवश्यकता है। इस अधिनियम के लिए हर सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है और जानकारी के लिए निश्चित रूप से कुछ श्रेणियों की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से जानकारी के अनुरोध के लिए न्यूनतम सहारा चाहिए।
अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: http://www.cic.gov.in/