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जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

जन्म और मृत्यु के मामले में, नागरिक को 21 दिनों के भीतर उनके अधिकार क्षेत्र के रजिस्ट्रार को सूचित करना चाहिए। मृत्यु के मामले में, नागरिक को डॉक्टर के प्रमाण पत्र को मूल रूप में दफन / श्मशान के साथ रखना चाहिए

नागरिक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जा सकते हैं:

http://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login